पिछले ब्लॉग पोस्ट में हमने अपराध शास्त्र के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की और अब इस छोटे से ब्लॉग पोस्ट में हम अपराध के वर्गीकरण के बारे में जानेगे की अपराध को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है !
इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम ने इस पोस्ट को निम्न शीर्ष में बाँट दिया है:
अपराध शास्त्र |
1. अपराध की परिभाषाएं: अपराध शब्द जितना प्रचलित है उतना ही मुश्किल है इसकी परिभाषा देना क्योंकि इस परिवर्तनशील भौतिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। जिसके कारण अपराध की परिभाषा में भी फेरबदल समयानुसार अवश्यंभावी है फिर भी कुछ प्रमुख अपराध शास्त्रियों द्वारा की गई कुछ परिभाषा ओं का अध्ययन करते हैं।
कैनी के अनुसार : अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिन के बदले में दंड दिया जाता है और वह क्षम्य नहीं होते हैं। अगर क्षम्य नहीं होते भी हैं तो राज्य के अलावा अन्य किसी को भी क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है।
मिलर के अनुसार :अपराध वो कृत या अकृत उल्लंघन कार्य हैं जिनको की विधि समावेशित अथवा निर्देशित करती है और उन दोनों को सरकार अपने नाम से कार्यवाही करके दंडित करती है।
बसंती लाल बाबेल के अनुसार: तत्समय प्रवृत विधि के अंतर्गत ऐसा कोई भी कार्य करना जिसे नहीं करने के लिए वह व्यक्ति आबध्य है अथवा ऐसे कार्य के करने से प्रविरत रहना या लोप करना जिसके करने के लिए आबध्य है अपराध है दोनों ही दशाओं में यह दंडनीय है!
अपराध का वर्गीकरण(Classification of Crime): पाश्चात्य अपराध शास्त्रियों का वर्गीकरण अलग आधारों पर किया है जो भारतीय विधि से मेल नहीं खाता है। भारतीय विधि में अपराध का वर्गीकरण प्रमुख तीन आधारों पर किया गया है।
संख्यिक्यआधार पर (Pre Classical Theory)
- व्यक्ति विरुद्ध अपराध (Crime against Person)
- संपत्ति के विरुद्ध अपराध (Crime against Property)
- राज्य के विरुद्ध अपराध (Crime against State)
- व्यवस्था के विरुद्ध अपराध (Crime against Order)
- न्याय के विरुद्ध अपराध (Crime against Justice)
- मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
- संपत्ति के विरुद्ध अपराध
- लेख से संबंधित अपराध
- मानव मस्तिक को प्रभावित करने वाले अपराध
- लोग शांति के विरुद्ध अपराध
- राज्य के विरुद्ध अपराध
- शासकीय सेवको द्वारा अपराध।
साधारण अपराध(Non Cognizable offence)
- असंगेय अपराध
- समन मामलों से संबंधित अपराध
- जमानती अपराध
- संगेय अपराध
- वारंट मामलों से संबंधित अपराध
- अजमानती अपराध
इस प्रकार से आपराध के वर्गीकरण से सम्बंधित यह ब्लॉग पोस्ट समाप्त हुवा !उम्मीद है की यह पोस्ट आप को पसंद आएगा ! अगर कोई कमेंट होतो निचे के कमेंट बॉक्स में जरुर लिखे ! इस ब्लॉग सब्सक्राइब औत फेसबुक पर लाइक करे और हमलोगों को और अच्छा करने के लिए प्रोतोसाहित !
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